प्रदेश में किसानों के हित में फार्म पोंड स्कीम नमक योजना चल रही है जिसके तहत सिंचाई के लिए फार्म पोंड बनाने पर सरकार के द्वारा किसानों को अनुदान दिया जाता है। हाल ही में इस योजना की अनुदान राशि को बढ़ाकर 1.35 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को खेती व सिंचाई में सुविधा मिलेगा।
कृषि विभाग की ओर से नए निर्देश किये गए है जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुके है। कृषि विभाग के द्वारा नए निर्देशों में फार्म पोण्ड योजना की अधिकतम अनुदान राशि को बढ़ाकर 1 लाख 35 हजार रुपये कर दिया गया है। चलिए इस योजना के बारे में विस्तार से इस आर्टिकल में जानकारी प्रदान करते है।
फार्म पोण्ड योजना के तहत किसानों को मिलेंगे 1 लाख 35 हजार रुपये
फार्म पोण्ड योजना के तहत नए निर्देश के अनुसार सामान्य श्रेणी के किसानों को फार्म पॉण्ड बनाने पर 90 हजार की बजाय 1 लाख 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा व एससी-एसटी लघु सीमांत किसानों को 1 लाख 35 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। न्यूनतम 400 घन मीटर क्षेत्रफल के फॉर्म पॉण्ड पर ही अनुदान दिया जाता है।
योजना के तहत एससी-एसटी व सीमान्त किसानों को लागत का 70 फीसदी या 73500 रुपए कच्चे फॉर्म पॉण्ड पर और 90 प्रतिशत या 135000 प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म पॉण्ड निर्माण पर अनुदान दिया जाएगा। वहीं सामान्य श्रेणी के किसानों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63000 कच्चे फॉर्म पॉण्ड पर और 80 प्रतिशत या 120000 रुपए प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म पॉण्ड निर्माण पर अनुदान दिया जाएगा।
योजना के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए उमीदवार किसी भी ईमित्र पर जाकर आवेदन करवा सकता है या फिर राज किसान साथी पोर्टल से खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन के समय जमीन की जमाबंदी और जमीन का नक्शा लगाना होगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद विभाग प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगा। जिसकी सूचना किसान को मोबाइल मैसेज या कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से दी जाएगी।